J&K: 5 MLA नॉमिनेट करने की LG की शक्तियों को चुनौती देने वालों को झटका, SC का सुनवाई से इनकार
Jammu Kashmir Chunav: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के विधानसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत करने के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने याचिकाकर्ता रविंदर कुमार शर्मा से हाई कोर्ट जाने को कहा है।
अदालत ने कहा 'जिन मामलों में प्रथम दृष्ट्या ही याचिका को विचार के लिए रख लिया जाता है, उसमें कई चीजें छूट जाती हैं।' जस्टिस खन्ना ने इस बात पर भी गौर फरमाया कि उपराज्यपाल की शक्ति का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनावाई से किया इनकार
बेंच ने स्पष्ट किया कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार नहीं करेगी और इसके गुण-दोष पर टिप्पणी करने से भी परहेज किया।
नेशनल कांफ्रेंस गठबंधन को मिली हैं 48 सीटें
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए हाल ही में हुए चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस-सीपीएम गठबंधन ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया। इस गठबंधन में शामिल सीपीएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कुलगाम निर्वाचन क्षेत्र से जीते हैं। कई निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने भी इस गठबंधन सरकार को समर्थन दिया है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने जताई संभावित हेरफेर की आशंका
शर्मा की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि इस तरह के नामांकन चुनावी नतीजों को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने इन नामांकनों के माध्यम से चुनाव परिणामों में संभावित हेरफेर के बारे में चिंता जाहिर की, जो उनके अनुसार संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर सकता है।
सिंघवी ने कहा, 'हम बहुमत से तीन अधिक हैं। अन्य सभी का योग 42 है। यदि आप पांच को नामित करते हैं, तो वे 47 हो जाते हैं और मैं 48 हो जाता हूं। आपको केवल एक और व्यक्ति को लाना है... आप आसानी से निर्वाचित जनादेश को निष्प्रभावी कर सकते हैं। संख्याओं के चुनावी फैसले को नकारा जा सकता है...'।
हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह देकर अभी इसकी समीक्षा की गुंजाइश बाकी रखी है। हालांकि, पुडुचेरी से संबंधित एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट से ऐसी ही याचिका खारिज भी हो चुकी है।












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