महाराष्ट्रः मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट, दस्तावजे पेश करने को कहा

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल से तत्काल रिहाई की मांग करने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा, जिसने तत्काल सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जेल में बंद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद नवाब मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

SC agrees to hearing a plea of NCP leader Nawab Malik filed against an order of Bombay High Court

पीठ ने कपिल सिब्बल से कहा कि "कृपया कागजात दें। पीठ में जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली भी शामिल थे। सिब्बल ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2005 में अस्तित्व में आया और मंत्री पर 2000 से पहले किए गए कथित अपराधों के लिए क़ानून के तहत आरोप लगाया गया है। गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से कथित रूप से जुड़े एक संपत्ति सौदे को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने मलिक को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद, मंत्री ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

मलिक ने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की थी, जिसने मामले में तत्काल रिहाई की मांग करने वाले उनके अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था। मलिक ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 15 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सिर्फ इसलिए कि विशेष पीएमएलए अदालत का उसे हिरासत में भेजने का आदेश उसके पक्ष में नहीं है, यह उस आदेश को अवैध नहीं बनाता है या गलत।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मलिक को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और परिणामी रिमांड अवैध थे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मलिक के वकील ने पीएमएलए अदालत के समक्ष तर्क दिया था और मंत्री की हिरासत के लिए ईडी के अनुरोध का जोरदार विरोध किया था।

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