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68 लोगों की मौत के गुनहगार स्‍वामी असीमानंद को मिली जमानत

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चंडीगढ़। 68 लोगों की मौत के गुनहगार स्‍वामी असीमानंद को जमानत मिल गई है। जी हां हम बात कर रहे हैं समझौता एक्‍सप्रेस ब्‍लास्‍ट के आरोपी असीमानंद की जिसे पंजाब व हरियाणा उच्‍च न्‍यायलय ने जमानत दे दी है। उल्‍लेखनीय है कि असीमानंद और तीन अन्य लोगों के खिलाफ इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हरियाणा के पंचकुला स्थित विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है।

Samjhauta blast accused Swami Aseemanand granted bail by High Court

असीमानंद पर समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत शहर के समीप दीवाना गांव के पास हुए विस्फोट में संलिप्त रहने का आरोप है। रेलगाड़ी के दो कोचों में सूटकेस में बम रखे गए थे। इस विस्फोट में 68 लोग मारे गए थे जिनमें से अधिकांश पाकिस्तानी थे। असीमानंद दक्षिण पंथी संगठन अभिनव भारत का सदस्य है और उसे हैदराबाद स्थित मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। 2007 में मक्का मस्जिद विस्फोट में 14 लोग मारे गए थे।

स्वामी असीमानंद अभी हरियाणा के अंबाला की जेल में बंद हैं। असीमानंद के वकील अनिल मेहता ने कहा कि हमें अभी आदेश मिले नहीं हैं। कल या परसों तक आदेश मिलेंगे और फिर वो रिहा होंगे। गौरतलब है कि 77 साल के असीमानंद को 2010 में उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ़्तार किया गया था। 2011 में एक बयान में असीमानंद ने इस मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। हालांकि बाद में असीमानंद ने कहा था कि यह बयान पुलिसिया दबाव के तहत दिया गया था।

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English summary
Swami Aseemanand, one of the accused in the Samjhauta Express blast case, was on Thursday granted bail by the Punjab and Haryana High Court. A division bench comprising Justice SS Saron and Justice Liza Gill passed the orders on the application moved by the accused saint.
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