RSS मानहानि केस: आरोप तय होने पर कोर्ट के बाहर आते ही राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान
मुंबई: आरएसएस मानहानि केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भिवंडी की स्थानीय कोर्ट में आरोप तय हुए। कोर्ट ने राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए। साल 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का केस किया गया था जिसमें राहुल गांधी का बयान मंगलवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने दर्ज किया गया। वहीं राहुल गांधी ने कोर्ट के बाहर इस मामले पर बयान भी दिया है।

'ये लोग के लोग मुझपर केस करते रहते हैं'
कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कहा कि वो बेकसूर हैं। राहुल ने कहा कि ये लोग के लोग मुझपर केस करते रहते हैं, मैं इस केस का सामना करूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल ने कहा कि वो चुनाव लड़ेगे और जीतेंगे। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होनी है।

10 अगस्त को होनी है अगली सुनवाई
वहीं इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और अशोक गहलोत भी मौजूद थे। अदालत ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए है। इसके पहले आरएसएस मानहानि मामले में राहुल का बयान दर्ज करने के लिए 12 जून की तारीख तय की गई थी।

महात्मा गांधी की हत्या का आरोप आरएसएस पर लगाया था
बता दें कि आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने छह मार्च 2014 को राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। जिसमें कुंट ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने संगठन की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचाई है। राहुल गांधी ने 2014 में एक रैली के दौरान महात्मा गांधी की हत्या का आरोप आरएसएस पर लगाया था। मानहानि का मामला दायर होने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ आज भिवंडी कोर्ट ने आरोप तय किए हैं।
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