RSS मानहानि केस में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय
मुंबई: आरएसएस द्वारा दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ द्वारा दायर मानहानि केस में भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। IPC की धारा 499 और 500 में राहुल गांधी पर आरोप तय किए गये हैं। इसके पहले आज राहुल गांधी ठाणे के भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे। राहुल गांधी ने आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था जिसके बाद मानहानि का केस दायर कर दिया गया था।

आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने किया था केस
साल 2014 में आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। जिसमें कुंट ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने संगठन की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचाई है।

राहुल गांधी ने कहा कि वो दोषी नहीं
बयान दर्ज कराते हुए अपनी सफाई में राहुल गांधी ने कहा कि वो दोषी नहीं हैं। कोर्ट के बाहर राहुल ने कहा कि बीजेपी-RSS के लोग मुझपर केस करते रहते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल ने कहा कि वो चुनाव लड़ेगे और जीतेंगे।
राहुल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और अशोक गहलोत में अदालत में मौजूद थे। अदालत ने राहुल पर आइपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए। आरएसएस मानहानि मामले में राहुल का बयान दर्ज करने के लिए 12 जून की तारीख तय की गई थी।

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला
आरएसएस के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने ठाणे के भिवंडी में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आरएसएस के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने ठाणे के भिवंडी में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।












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