यूपी के आशिकों के लिये खास खबर: गर्लफ्रेंड से करनी है शादी तो करो 50 हजार डिपाजिट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव मैरिज के बाद प्रेमी द्वारा प्रेमिका को धोखा देने के बढ़ते मामलों को संज्ञान लेते हुए यह फैसला दिया है। जैसे जैसे प्रेम विवाह के मामले बढ़ रहे हैं तो साथ ही विवाह पश्चात धोखधड़ी के मामले भी सामने आये हैं। ऐसे में पैसों की गारंटी के चलते प्रेम में धोखा खाने वाली युवतियों के लिए कुछ राहत की बात होगी। संत कबीरनगर के महुली निवासी रेखा की याचिका पर इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश पर प्रदेश में यह नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब प्रेम विवाह करने वालों को अपने प्यार के भविष्य की गारंटी देनी होगी।
हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बीती 3 दिसम्बर को इस मामले में आदेश पारित किए। इसके बाद सरकारी वकील अखिलेश सिंह ने प्रमुख सचिव गृह अनिल गुप्ता और डीजीपी देवराज नागर को इस आदेश के अनुपालन के संबंध में 9 दिसम्बर को एक पत्र लिखा। डीजीपी देवराज नागर ने 13 दिसम्बर को इस बाबत प्रदेश के सभी जिलों के कप्तानों को पत्र लिखकर आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया।
हाइकोर्ट के इस नए आदेश के मुताबिक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के नाम तीन साल के लिए 50 हजार रूपए की एफडी करवानी होगी। अगर भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हुई तो प्रेमी को 50 हजार रूपए वापस मिल जाएंगे। प्रेम विवाह करने के बाद अगर प्रेमी अपनी प्रेमिका को धोखा देता है तो उसके 50 हजार रूपए तो जाएंगे ही इसके साथ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।