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10 रुपये का सिक्का लेने से दुकानदार ने किया इनकार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

मुरैना। ऐसा अकसर सुनने को मिलता है कि दुकानदार 10 रुपये के कुछ सिक्के लेने से मना कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के मुरैना में देखने को मिला, जहां एक दुकानदार ने एक शख्स से 10 रुपये का सिक्का लेने से मना कर दिया। दुकानदार को ऐसा करना का भारी पड़ गया। जिस शख्स से उसने सिक्के लेने से मना किया उसने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। मामला कोर्ट पहुंचा जहां मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दुकानदार को 200 रुपये का जुर्माना लगाया, साथ ही साथ कोर्ट की कार्यवाही चलने तक सजा भी दी गई।

मुरैना कलेक्टर के आदेश की अवहेलना पर मिली सजा

मुरैना कलेक्टर के आदेश की अवहेलना पर मिली सजा

पूरा मामला मुरैना के जौरा इलाके का है। सहायक लोक अभियोजक अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 17 अक्टूबर, 2017 को आकाश नाम का शख्स जौरा कस्बे के पारस एंपोरियम नाम की दुकान में गए, वहां उन्होंने दो रूमाल खरीदी। इस दौरान उन्होंने दुकानदार अरुण जैन को 10-10 रुपये के दो सिक्के दिए। दुकानदार अरुण जैन ने 10 रुपये के सिक्के लेने से मना करते हुए कहा कि ये सिक्के अब चलन में नहीं हैं।

17 अक्टूबर, 2017 को दर्ज कराई गई थी शिकायत

17 अक्टूबर, 2017 को दर्ज कराई गई थी शिकायत

दुकानदार के सिक्का लेने से मना करने पर रूमाल खरीदने वाले आकाश ने बताया कि मुरैना कलेक्टर का आदेश है कि 10 रुपये के सिक्के लेने से कोई मना नहीं कर सकता और ये सिक्के पूरी तरह से चलन में हैं। बावजूद इसके अरुण जैन ने सिक्के लेने से मना कर दिया। इसके बाद आकाश ने मामले की शिकायत जौरा पुलिस थाने में की। दुकानदार अरुण जैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया।

'कोर्ट उठने तक की सजा और 200 रुपये का जुर्माना'

'कोर्ट उठने तक की सजा और 200 रुपये का जुर्माना'

इसी मामले में मंगलवार को जौरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट जेपी चिडार की अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने दुकानदार अरुण जैन को आईपीसी की धारा 188 के तहत कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने का दोषी पाया। साथ ही साथ कोर्ट ने दुकानदार को कोर्ट उठने तक की सजा और 200 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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