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लाल बत्ती पर 'लाल सिग्नल' तोड़ रहे कद्दावर

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फरीदाबाद। लाल बत्ती का रुतबा सियासत में आज से नहीं, बल्क‍ि लोकतंत्र के आधुन‍िक दौर से चला आ रहा है। हरियाणा सरकार ने गुरुवार को लाल, नीली और अंगारे रंग की बत्ती के लिए पात्र नेता, अधिकारी और न्यायाधीशों की अधिसूचना जारी कर दी है।

कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते सरकार ने राज्यपाल और पंजाब-हरियाणा एवं चंडीगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही लाल बत्ती के लिए अधिकृत किया था। गुरुवार को जारी हुई अधिसूचना से लाल बत्ती लगाने वालों की संख्या बढ़ गई है।

जब अधिकृत व्यक्ति बत्ती वाले वाहनों में नहीं होंगे तो बत्तियां काले रंग के कवर से ढंकी जाएंगी। वहीं सांसद और विधायक को सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं करवाया गया है तो वह अपने निजी वाहन पर बत्ती लगा सकेंगे। हालांक‍ि आदेश के पालन में कई राज्य सरकारों ने गंभीरता नहीं बरती है।

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English summary
Red Light order has not properly considered thus the number has been increased day by day.
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