CBI रिश्वत केस: दिल्ली हाईकोर्ट से राकेश अस्थाना को बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक
नई दिल्ली। सीबीआई रिश्वत मामले में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि 29 अक्टूबर तक राकेश अस्थाना द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब दाखिल करना होगा और तबतक अस्थाना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके पहले सुनवाई के दौरान, राकेश अस्थाना के वकील ने कहा कि रिश्वत मामले में आरोपी के बयान पर दर्ज एफआईआर गैरकानूनी है।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि सारे सबूत और आरोपी के लैपटॉप, मोबाइल समेत केस से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं। कोर्ट ने सीबीआई को 29 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही राकेश अस्थाना के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले से राकेश अस्थाना को बड़ी राहत मिली है।
इसके पहले सुनवाई के दौरान, सीबीआई का कहना था कि अस्थाना के खिलाफ आरोप गंभीर है और रिश्वत से जुड़ा है। सीबीआई के वकील ने कहा कि अस्थाना के खिलाफ वसूली और धोखाधड़ी के चार्ज भी लगाए जाएंगे। राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वत के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कराया है। इसी के खिलाफ राकेश अस्थाना ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका देते हुए सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।












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