राजीव गांधी हत्याकांड: SC के आदेश पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, जयराम रमेश ने कही ये बात

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड मामले में दोषी ठहराए गए 6 आरोपियों को आज सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए सुनाया गया है। हालांकि, शीर्ष अदालत के इस आदेश को कांग्रेस ने अस्वीकार्य और गलत बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस इस आदेश की अलोचना करती है।

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    Rajiv Gandhi Case: दोषियों को रिहा करने के SC के आदेश पर Congress ने जताई आपत्ति | वनइंडिया हिंदी
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    जयराम रमेश ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया गया है। कांग्रेस इस फैसले को अक्षम्य मानती है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद एस नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को रिहा किया जाएगा। जेल में इन सभी का आचरण अच्छा पाया गया। साथ ही सभी ने जेल में रहने के दौरान कई डिग्रियां भी हासिल की है।

    तमिलनाडु सरकार ने की थी रिहा करने की सिफारिश
    पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ 26 लोगों की हुई थी। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई थी। लेकिन बाद में सभी की सजा को उम्र कैद में बदल किया था। हालांकि, अच्छे कार्य के आधार पर 19 को रिहा कर दिया गया था। जबकि 7 अन्य की मौत की सजा बरकरार रखी गई थी। वहीं, पिछले दिनों 1 अन्य को भी रिहा कर दिया गया था।

    वहीं, 6 अन्य को भी अब रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट ने 9 सितंबर, 2018 को उनकी रिहाई की सिफारिश की थी। ऐसे में राज्यपाल के लिए यह सिफारिश बाध्यकारी है। लेकिन चार साल से राज्यपाल की तरफ से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी को रिहा किया जा रहा है।

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