Gyanvapi Masjid: सुप्रीम कोर्ट ने 'शिवलिंग' को संरक्षित रखने का अपना पुराना फैसला रखा बरकरार
Gyanvapi Masjid: सुप्रीम कोर्ट ने 'शिवलिंग' को संरक्षित रखने का अपना पुराना फैसला रखा बरकरार
gyanvapi mosque updates: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले का आज यानी 11 नवंबर काफी अहम दिन रहा। सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई हुईं। तो वहीं, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष को बड़ी राहत देते हुए अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को संरक्षण करने का आदेश दिया था, जिसे आज सुनवाई के बाद फिर से अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। शिवलिंग की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सुर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दिए। इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका अब प्रभावहीन हो गई है। क्योंकि, इस याचिका में कमीशन के गठन को चुनौती दी गई है।
हालांकि, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हमारी याचिका अभी प्रभावहीन नहीं हुई है। बता दें कि इस दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलील दी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके मुताबिक, अगले आदेश तक शिवलिंग की सुरक्षा और संरक्षण का आदेश बरकरार रहेगा। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 'शिवलिंग' के लिए सीलिंग आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। अदालत ने हमें मुस्लिम पक्ष की एक याचिका का जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
बता दें कि सुपीम कोर्ट में अब जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है, तब तक ज्ञानवामी मस्जिद में जो शिवलिंग मिला था उसका संरक्षण और सुरक्षा बरकरार रहेगी। हालांकि, आगे जब सुनवाई होगी उस दौरान क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी।
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