राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से झटका, अब जेल जाने से बचने के लिए कौन सा रास्ता बचा?
Modi Surname Defamation Case: गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल की अर्जी को खारिज कर दिया है।

गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने एक लाइन में फैसला सुनाते हुए सिर्फ याचिका खारिज कहा।
ऐसे में अब जेल जाने से बचने के लिए राहुल गांधी के पास कौनसा कानूनी विकल्प बचा है। उसके बारे में बात करते हैं। मालूम हो कि सूरत सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च को अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया था।
इससे पहले 3 अप्रैल को सूरत सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता को जमानत दे दी थी, जिन्होंने मामले में अपनी सजा के बाद अपील दायर की थी।
राहुल गांधी के पास अब क्या है विकल्प?
सेशन कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के फैसले पर अगर कोर्ट राहुल गांधी की अर्जी मान ली जाती तो उनकी रद्द की गई संसद की सदस्यता बहाली हो सकती थी।
ऐसे में अब राहुल गांधी के पास जेल जाने से बचने के लिए हाई कोर्ट का विकल्प खुला है। कांग्रेस अब सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेगी।
वहीं याचिका खारिज पर कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने कहा कि कानून के तहत अभी भी हमारे पास जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी का इस्तेमाल करेंगे।
लक्षद्वीप के सांसद के साथ भी हुआ था ऐसा
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आपको बता दें कि एक ऐसा ही एक मामला तब सामने आया था, जब लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास के केस में दोषी मानते हुए निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद फैजल की लोकसभा की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी, लेकिन उन्होंने सजा के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिसके उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी।












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