पैगंबर टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट से एंकर नाविका कुमार को राहत, गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिली
नई दिल्ली, 08 अगस्त: पैगंबर पर टिप्पणी के मामले में एंकर नाविका कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टाइम्स नाउ की नविका कुमार द्वारा दायर एक रिट याचिका में नोटिस जारी करते हुए किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है। नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर के संबंध में अदालत ने नाविका कुमार को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यूज एंकर नाविका कुमार के शो में पैगंबर मुहम्मद के बारे में नूपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी पर दर्ज कई प्राथमिकी/शिकायतों से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। कोर्ट ने पत्रकार नाविका कुमार को उनके खिलफ दर्ज एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है।
जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने 26 मई को टेलिकास्ट डिबेट शो में की गई टिप्पणी को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज कई प्राथमिकी के खिलाफ नाविका कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने विवादास्पद टिप्पणी नहीं की और उन्होंने वास्तव में "आग बुझाने" की कोशिश की। कोर्ट में वकील ने कहा कि इस डिबेट में एंकर ने कुछ नहीं कहा। बहस ज्ञानवापी के बारे में थी। अचानक एक गेस्ट ने बोलना शुरू किया, दूसरे ने जवाब दिया। याचिकाकर्ता ने कुछ नहीं कहा। उसने वास्तव में यह कहकर आग बुझा दी कि हमें संविधान के अनुसार जाना है।
नूपुर विवाद के बीच असम का न्यूज चैनल हैक, लाइव फीड जगह दिखा पाक का झंडा और पैगंबर की प्रशंसा
दरअसल, नाविका कुमार पर यह एफआईआर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की तरफ से टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के सिलसिले में दर्ज की गई थी। डिबेट शो की होस्ट नाविका कुमार थीं।