UP में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का झंझट खत्म, अब नहीं कटेगी बिना बैलेंस के बिजली, घर आएंगे पोस्टपेड बिल
UP Smart Meter News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में स्मार्ट प्री-पेड मीटर व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद, अब राज्य के सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मोड पर काम करेंगे।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने स्पष्ट किया कि आरडीएसएस (RDSS) योजना के तहत लगे सभी मीटरों को अब पोस्टपेड सिस्टम में बदल दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को पहले बिजली इस्तेमाल करने और बाद में बिल भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। आइए जानतें हैं मंत्री ने क्या कहा और इस नई व्यवस्था से आम जनता को क्या लाभ होंगे?

कब से मिलेगा पोस्टपेड बिल?
नई व्यवस्था के तहत, मई 2026 में इस्तेमाल की गई बिजली का बिल उपभोक्ताओं को जून 2026 में प्राप्त होगा। ऊर्जा मंत्री के अनुसार, स्मार्ट पोस्टपेड बिल हर महीने की 10 तारीख तक उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) और व्हाट्सएप के जरिए भेज दिए जाएंगे। यह व्यवस्था पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और केस्को (कानपुर) सहित सभी डिस्कॉम में लागू कर दी गई है।
नेटवर्क की समस्या होने पर क्या होगा?
जिन क्षेत्रों में नेटवर्क या संचार संबंधी दिक्कतों के कारण ऑटोमैटिक मीटर रीडिंग (AMR) संभव नहीं हो पाएगी, वहां सरकार ने वैकल्पिक इंतजाम किए हैं। ऐसी स्थिति में एएमआईएसपी (AMISP) एजेंसियों के माध्यम से मैन्युअल रीडिंग ली जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को समय पर और सटीक बिल मिल सके। जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर गलत हैं या अपडेट नहीं हैं, उनके लिए डिस्कॉम स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
सिक्योरिटी डिपॉजिट का नया नियम
ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की है कि अब राज्य में जितने भी नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे, वे अनिवार्य रूप से स्मार्ट पोस्टपेड मोड में ही होंगे। प्री-पेड सिस्टम के दौरान समायोजित की गई सिक्योरिटी डिपॉजिट (जमानत राशि) को अब बिजली आपूर्ति संहिता-2005 के अनुसार उपभोक्ताओं के आगामी बिलों में चार समान मासिक किश्तों में जोड़कर वापस लिया जाएगा।
बकाया भुगतान के लिए किश्तों की सुविधा
उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने पुराने बकाया बिलों के भुगतान के लिए आसान किश्तों का विकल्प दिया है। 30 अप्रैल 2026 तक के घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिलों को 10 आसान किश्तों में जमा किया जा सकेगा। वहीं, अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए 40%, 30% और 30% के अनुपात में तीन किश्तों में भुगतान की अनुमति दी गई है। बिल जारी होने के बाद भुगतान के लिए 15 दिन का समय और उसके बाद 7 दिन का अतिरिक्त ग्रेस पीरियड मिलेगा।
15 मई से लगेंगे शिकायत निवारण कैंप
स्मार्ट मीटर और बिलिंग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार 15 मई से 30 जून 2026 तक पूरे प्रदेश में विशेष शिविरों का आयोजन करेगी। ये कैंप अधिशासी अभियंता और उप-खंड अधिकारी कार्यालयों पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन और व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से भी अपनी शिकायतों का त्वरित निस्तारण करा सकेंगे।















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