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कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की बढ़ी मुश्किलें, इस केस में भेजा गया समन

भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार को समन

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्‍यमंत्री डीके शिवकुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार मानहानि केस में समन भेजा गया है।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा दर्ज करवाए गए मानहानि केस के तहत कांग्रेस के इन तीन दिग्गज नेताओं को समन भेजा गया है।

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भाजपा द्वारा दायर किए गए मानहानि केस में राहुल गांधी, कर्नाटक सीए सिद्धारमैया और डिप्‍टी सीएम डीके शिवकुमार को समन भेजकर कोर्ट में तलब किया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी डीके शिवकुमार को ये समन भेजकर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कोर्ट में तलब किया है।

जानें क्‍या है मामला

बता दें भारतीय जनता पार्टी के राज्य सचिव केशवप्रसाद ने 9 मई को शिकायत दर्ज करवाई थी कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा पर 40 प्रतिशत कमीशन लेने और भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाकर मानहानि की गई है।

भाजपा सरकार पर डेढ़ लाख करोड़ की लूट का लगाया था आरोप

भाजपा ने 5 मई 2023 को अखबारों में छपे कांग्रेस के विज्ञापन का हवाला दिया है जिसमें दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने 40 प्रतिशत भ्रष्टाचार किया था और पिछले चार वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये लूट की है। भाजपा ने अपनी शिकायत में दावा किया कि कांग्रेस ने ये जो आरोप लगाए हैं वो आधारहीन, पूर्वाग्रही और भाजपा के लिए मानहानिकारक हैं।

कोर्ट में 27 जनवरी को तीनों नेताओं के लिए जाएंगे बयान

कर्नाटक भाजपा की ओर से कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया, उपमुख्‍यमंत्री डीके शिवकुमार और राहुल गांधी के खिलाफ ये केस दर्ज करवाया था। जिसको संज्ञान में लेते हुए विशेष अदालत ने तीनों को तलब करने के लिए ये समन भेजा है। कोर्ट में इन तीनों नेताओं के बयान 27 जुलाई को लिए जाएंगे।

इन धाराओं के तहत केस हुआ है दर्ज

ये केस आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत दर्ज किया गया है। कोर्ट ने इस केस को संज्ञान में लेते हुए राहुल गांधी, सिद्धारमैया को समन भेज कर तलब करने का आदेश दिया था।

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