इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में संशोधन को राष्ट्रपति कोविंद ने दी मंजूरी
नई दिल्ली। इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2018 में बदलाव को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने बीते माह इस बिल में संसोधन को मंजूरी देकर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा था। बुधवार को राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। नए संशोधन के मुताबिक अगर बिल्डर दिवालिया होता है तो उससे वसूली गई रकम में घर खरीदारों का भी हिस्सा होगा। इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड कानून में बदलाव से उन ग्राहकों को फायदा मिलेगा जिन्होंने अंडर कस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी है।

रियलटी सेक्टर की कंपनियों के डूबने की स्थिति में अब तक संपत्ति की नीलामी में बैंक का ही हिस्सा होने की बात थी, लेकिन अब नीलामी में घर खरीदारों का भी हिस्सा होगा। ये कानून उन लोगों के लिए बड़ी राहत का सबब हो सकता है जिनका पैसा बड़े शहरों में निर्माण कंपनियों के डूबने के चलते फंसा हुआ है।
संशोधन के बाद इस कानून में घर खरीदारों को फाइनेंशियल क्रेडिटर कहा गया है। बिल्डर को पैसे देने वाले लोग इसके दायरे में होंगे। बिल्डर दिवालिया या डिफॉल्टर हुआ तो उससे वसूली गई रकम घर खरीदारों को भी मिलेगी।
बैंकरप्सी कोड कानून में संशोधन के लिए सरकार ने 14 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। कमेटी ने सिफारिश की थी कि दिवालिया बिल्डर की संपत्ति बेचने पर उन घर खरीदारों को भी हिस्सा दिया जाए, जिन्हें पजेशन नहीं मिला है। कमेटी के सुझाव को 23 मई को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।












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