President Droupadi Murmu ने उप-राज्यपालों को दीं नई शक्तियां, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के संबंध में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को दो अहम अधिकार दिए हैं। जानिए क्या बदलाव हुए हैं।
President Droupadi Murmu ने आज उपराज्यपालों को अहम शक्तियां सौंपीं। उन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के संबंध में उपराज्यपालों को दो शक्तियां सौंपीं।
नियम तैयार की ताकत मिली
राष्ट्रपति के आदेश के बाद गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दो नई शक्तियाँ सौंपी गई हैं। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत अब दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के उन क्षेत्रों में नियम तैयार किए जा सकेंगे जहां इसकी जरूरत है।
किन प्रदेशों के उपराज्यपालों को मिली शक्तियां
राष्ट्रपति के आदेश से जुड़ी अधिसूचनाओं के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप सहित पांच अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और उपराज्यपालों को भी राष्ट्रपति द्वारा समान शक्तियां प्रदान की गईं।
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उपराज्यपाल क्या करेंगे ?
16 जनवरी को जारी अधिसूचना में कहा गया, यह निर्देश दिया जाता है कि छह केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और एलजी अगले आदेश तक इन नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। उपराज्यपाल उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन करेंगे।
MHA ने जारी की अधिसूचना
गृह मंत्रालय द्वारा जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार, "संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति निर्देश देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश तक, शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
किन राज्यों में होगा प्रभावी
दूसरी अधिसूचना व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 से संबंधित है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति निर्देश देते हैं कि प्रशासक या उपराज्यपाल और लक्षद्वीप, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश तक, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 (2020 का 37) के तहत शक्तियों का प्रयोग और उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन करेंगे। पहले आदेश की तरह ही इसका प्रभाव भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में होगा।