'मंदिर में प्रसाद', सुप्रीम कोर्ट ने फूड क्वालिटी पर चिंता जताने वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मंदिरों में वितरित किए जा रहे "प्रसाद" या भोजन प्रसाद की गुणवत्ता पर विनियमन की मांग करने वाली याचिका की जांच करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी प्रार्थना राज्य के अधिकार क्षेत्र में है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को कहा था कि कार्यपालिका अपनी सीमाओं के भीतर अपना कार्य कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं क्योंकि याचिका में की गई प्रार्थनाएं राज्य की नीति के अधिकार क्षेत्र में हैं।''

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, ''अगर याचिकाकर्ता ऐसा चाहता है, तो वह उचित प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।"

याचिकाकर्ता के वकील ने क्या-क्या कहा?

याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि जनहित याचिका में विभिन्न मंदिरों में भोजन प्रसाद या "प्रसाद" के सेवन के बाद लोगों के बीमार पड़ने की खबरों का हवाला देते हुए प्रचार की मांग नहीं की गई थी।

पीठ ने टिप्पणी की, "इसे केवल प्रसाद तक ही सीमित क्यों रखा जाए? इसे होटलों में भोजन, किराने (स्टोर) से खरीदे जाने वाले खाद्य पदार्थों के लिए दायर करें। वहां भी मिलावट हो सकती है।"

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह मंदिरों की गलती नहीं है क्योंकि उनके पास आपूर्ति की गुणवत्ता की जांच करने के लिए साधन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के पास शक्तियां हैं, लेकिन उसके दिशा-निर्देशों में दम नहीं है और याचिका केवल इसे विनियमित करने की मांग कर रही है। हालांकि, पीठ ने कहा कि अगर किसी मंदिर से संबंधित व्यक्तिगत मामले हैं, तो संबंधित व्यक्ति संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

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