PM Kisan में मिलते हैं 6000, पर इस योजना में सरकार हर साल देती है 36 हजार रुपये, कैसे करना है अप्लाई?
Pradhan Mantri Maandhan Yojana: देश का पेट भरने वाले किसान अक्सर अपनी मेहनत और संघर्ष के बाद भी बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा से दूर रह जाते हैं। खेती पर निर्भर छोटे और सीमांत किसानों के पास उम्र बढ़ने के साथ स्थिर आय का कोई भरोसेमंद साधन नहीं बचता। ऐसे समय में केंद्र सरकार ने उनकी जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की है।
यह योजना उन किसानों के लिए ढाल की तरह है, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक चिंता मुक्त जीवन की जरूरत होती है। योजना का मकसद साफ है-60 साल की आयु में किसानों के पास हर महीने निश्चित पेंशन पहुंचे, ताकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बिना चिंता चले और वे सम्मान के साथ अपना समय बिता सकें।

रिटायरमेंट के बाद मिलती है ₹3,000 की पेंशन
इस योजना में नाम जुड़ने वाले पात्र किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने अधिकतम ₹3,000 की पेंशन मिलती है। यह पूरी तरह स्वैच्छिक योजना है। इसमें किसान को हर महीने थोड़ी-सी राशि जमा करनी होती है, जो उम्र के आधार पर तय की जाती है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेंशन सीधे किसान के बैंक खाते में आती है।
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कौन कर सकता है आवेदन?
- किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- किसान के नाम पर अधिकतम दो हेक्टेयर तक की खेती वाली जमीन हो
- हर महीने योजना के अनुसार प्रीमियम जमा करना जरूरी है
- उम्र के आधार पर प्रीमियम 55 रुपये से 200 रुपये तक हो सकता है
कैसे करें रजिस्ट्रेशन
किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहां किसान की उम्र, जमीन और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाती है। इसके बाद योजना के तहत पेंशन खाता सक्रिय हो जाता है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों के पास ये दस्तावेज होना जरूरी है-
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- जमीन से जुड़े कागजात
- पासपोर्ट साइज फोटो
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