5G मामले में जूही चावला के समर्थन में आईं पूजा बेदी, पोल शुरू कर जनता से पूछा ये सवाल
मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला बीते कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई हैं। कुछ दिनों पहले देश में 5जी टेक्नोलॉजी लागू करने के खिलाफ जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी। उनका कहना था कि इसे लागू करने से पहले सरकार इसपर रिसर्च कर ले क्योंकि ये पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा। दो जून को जूही के इस याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा लगता है कि याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी जूही चावला के समर्थन में आई हैं।
क्या एक सेलिब्रिटी पब्लिसिटी स्टंट के नाम पर कुछ भी कर सकता है
पूजा बेदी ने जूही चावला को लेकर ट्वीट किया। पूजा ने लिखा कि जूही चावला कई सालों से ईएमएफ और मोबाइल फोन्स टावर्स से निकलने वाले रेडिएशन के खिलाफ खड़ी हैं। पूजा ने पूछा कि क्या ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट को जूही चावला की याचिका को खारिज करना सही है। वो भी ये कहते हुए कि ये पब्लिसिटी है। पूजा ने आगे कहा कि क्या एक सेलिब्रिटी पब्लिसिटी स्टंट के नाम पर कुछ भी कर सकता है।' पूजा वेदी ने इस मुद्दे पर जनता की राय जानने के लिए एक पोल भी शुरू कर दिया है।
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पूजा बेदी के इस पोल को अबतक मिले हैं इतने वोट
पूजा बेदी ने शुक्रवार शाम से ट्विटर पर ये पोल शुरू किया। इसे अबतक 375 वोट मिल चुके हैं। इसमें 61.2 फीसदी लोग इसे सही नहीं बता रहे हैं जबकि 38.8 फीसदी लोग इस कोर्ट के फैसले को ठीक बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा 'इस कवायद के बाद भविष्य में कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी पब्लिक हित के मुद्दों को नहीं उठाएगा।
कोर्ट ने जूही चावला से कहा- जो फीस बनती है वो भी जमा करें
आपको बता दें कि कोरोना के चलते जूही की इस याचिका पर कोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई की। खुद जूही चावला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुनवाई का लिंक शेयर किया और लोगों से से सुनवाई में जुड़ने की अपील की। जूही की याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है बाकी सिर्फ कयास लगाए गए हैं और संशय जाहिर किया गया है। कोर्ट ने जूही चावला से ये भी कहा कि इस सुनावाई में कोर्ट की जो फीस है वो जमा करें।