गांधी के नाम से 'महात्मा' हटाने के लिए दाखिल की याचिका, कोर्ट ने ठोका जुर्माना
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नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी के नाम के आगे से 'महात्मा' शब्द को हटाने के लिए जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता ने नोट पर महात्मा शब्द लिखे जाने पर सावल पूछे थे। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम सुंदर की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह की जनहित याचिका कोर्ट का समय बर्बाद करती है।
मिली जानकारी के मुताबिक कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी में शोधार्थी एस मुरुगनाथम ने मद्रास हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। मुरुगनाथम ने अपनी याचिका में नोट पर 'महात्मा' शब्द लिखे जाने पर आपत्ति जताते हुए इसकी वैधता का सवाल उठाया था। मुरुगनाथम ने अपील की थी कि हाईकोर्ट नोट पर से महात्मा शब्द हटाने के लिए सरकार को निर्दश दें।
मुरुगनाथम की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि यह याचिका जनहित में नहीं है। इस तरह की याचिकाएं कोर्ट का बहूमुल्य समय बर्बाद करती हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 10 हजार का जुर्माना भी लगाया। यह जुर्माना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा होगा।
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