राजस्थान: पहलू खान मॉब लिंचिंग केस दोबारा खुलेगा, कोर्ट ने दी पुलिस को दी परमिशन
अलवर: राजस्थान पुलिस गो तस्करी के मामले में पहलू खान के दो बेटों और एक ट्रक ऑपरेटर के खिलाफ दोबारा जांच करेगी। अलवर की एक लोकल कोर्ट ने पुलिस को इसकी इजाजत दे ही है। गो तस्करी के आरोप में साल 2017 में 55 साल के पहलू खान की कथित गो-रक्षकों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। गुरुवार को अलवर की बहरोड़ कोर्ट ने ये इस मामल में पुलिस को जांच करने की परमिशन दी।
पहलू खान लिचिंग केस की फिर होगी जांच
इंस्पेक्टर जनरल(जयपुर रेंज) एस एस सेंगाथिर ने बताया कि 5 जुलाई को बहरोड़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की कोर्ट में उन्होंने मामले की दोबारा जांच करने के लिए अपील की थी। तीनों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के मामले में पहलू खान के परिवार ने वैध आपत्ति दर्ज की थी। इन्हीं आपत्तियों को देखते हुए हमने मामले की दोबार जांच के लिए एसीजेएम कोर्ट में अपील की। पहलू खान के बेटे इरशाद और आरिफ ने भी 5 जुलाई को कोर्ट में अपील कर कहा था कि पुलिस ने जांच में कुछ तथ्यों की अनदेखी की।
पहलू खान के बेटों ने भी की अपील
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक उनके पास उस अपील की कॉपी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अपनी डेयरी के लिए जयपुर के साप्ताहिक पशु बाजार से मवेशी खरीदे है। हमने पुलिस को मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जो यह साबित करता है कि मवेशी दुधारू गाय थे लेकिन पुलिस ने मामले की जांच के दौरान इसे नजरअंदाज कर दिया। पहलू खान के बेटे इरशाद ने पहले कहा था कि र उन्हें राजस्थान में कांग्रेस सरकार से न्याय की उम्मीद है, न कि चार्जशीट से।
क्या है पूरा मामला
55 साल के डेयरी चलाने वाले पहलू खान की एक अप्रैल 2017 को कुछ कथित गोरक्षकों ने बहरोड़ (अलवर) में पिटाई की थी। इसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में खान की मौत हो गयी। पहलू खान व उसके बेटे मवेशी लेकर नुंह जा रहे थे। गो रक्षको का शक था कि ये गो-तस्करी कर रहे हैं। पुलिस ने पहलू खान के बेटे इरशाद, आरिफ और ट्रक ऑपरेटर खान मोहम्मद के खिलाफ 24 मई को चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सभी को राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम, 1995 की धाराओं में आरोपी बनाया गया था।