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गुजरात: मेहसाणा दंगा केस में हार्दिक पटेल दोषी करार, 2 साल की सजा

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Hardik Patel को 2 साल की Jail, BJP Office में की थी तोड़फोड़ | वनइंडिया हिंदी

अहमदाबाद: साल 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा फैलाने के आरोप में हार्दिक पटेल को दोषी करार दिया गया है। पटेल आंदोलन के दौरान दंगे के मामले में हार्दिक पटेल समेत 3 लोग को दोषी करार दिया गया है। जबकि इस मामले में 14 आरोपियों को बरी कर दिया गया। हार्दिक पटेल पर 2015 में हुए पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटले के दफ्तर में तोड़फोड़ का मुकदमा भी चल रहा था। इस आंदोलन के दौरान मेहसाणा के विषनगर में दंगा हो गया था। हार्दिक पटेल को दो साल की सजा सुनाई गई है।

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patel agitation hardik patel found guilty in mehsana riots

कोर्ट द्वारा 2015 में दंगे के मामले में हार्दिक पटेल को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हार्दिक पटेल के वकीलों की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

बता दें कि 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल और लालजी पटेल पर विसनगर के बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर पर आगजनी और तोड़फोड़ का आरोप था। इस आंदोलन के बाद ही हार्दिक पटेल पाटीदार नेता के तौर पर उभरकर आए थे।

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English summary
patel agitation: hardik patel found guilty in mehsana riots, two years of jail
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