कुलभूषण जाधव मामले में फिर पलटा पाकिस्तान, भारतीय वकील नियुक्त करने के लिए कानून में संशोधन से किया इनकार
नई दिल्ली। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय निवासी कुलभूषण जाधव के मामले पर पाकिस्तानी प्रशासन लगातार नए पैंतरे अपना रहा है। अब पाकिस्तान ने इसे लेकर अपने स्थानीय कानूनों में बदलाव की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में भारतीय वकील नियुक्त करने से फिर से एक बार इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इसके लिए हमें अपने स्थानीय कानूनों में संशोधन करना होगा जोकि संभव नहीं है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम कानून मे किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते।

दरअसल, पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारत को कुलभूषण के लिए वकील नियुक्त करने का दूसरा मौका दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत को एक और मौका देते हुए सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की है। आपको बता दें कि इससे पहले इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के निर्देश पर जाधव की मौत की सजा पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का मौका देने के लिए पाक को कानून में बदलाव करना पड़ा था। इसे लेकर इमरान खान सरकार का विपक्ष ने विरोध भी किया था।
ये है पूरा मामला
पाकिस्तान झूठा दावा करता आया है कि जाधव को जासूसी के आरोप में 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था, जबकि भारत पाक के इस पैंतरेबाजी को खारिज कर चुका है। भारत पहले भी और आज भी यह कहता रहा है कि जाधव को चाबहार के ईरानी बंदरगाह से अगवा किया गया था। 2017 की शुरुआत में, एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। मई 2017 में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने उनकी फांसी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पिछले साल जुलाई में, 15-1 के वोट से आईसीजे ने भारत के इस दावे को सही ठहराया था कि पाकिस्तान ने कई मामलों में कॉउसंलर रिलेशंस पर वियना कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन किया है।












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