पाक कोर्ट ने हिंदू लड़की को मुस्लिम पति के साथ रहने की इजाजत दी
21 साल की मारिया जिसका असली नाम अनूशी है ने कोर्ट में अरबी प्रार्थनाएं पढ़ी और कोर्ट में ये साबित किया कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कुबूल किया है।
नई दिल्ली। पाकिस्तान की कोर्ट ने एक हिंदू लड़की को मुस्लिम पति के साथ रहने की इजाजत दे दी है। लड़की ने इस्लामाबाद कोर्ट में कहा कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और वो अपने माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक 21 साल की मारिया जिसका असली नाम अनूशी है ने कोर्ट में अरबी प्रार्थनाएं पढ़ी और कोर्ट में ये साबित किया कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कुबूल किया है। उसने कहा कि इस्लमा कुबूल करने के लिए उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला गया था।
मारिया के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि मारिया को पहले किडनैप किया गया फिर उससे जबर्दस्ती इस्लाम कबूल कराकर शादी की गई है। लेकिन कोर्ट ने परिवार की इस बात को नहीं माना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने पुलिस को कपल को सिक्युरिटी देने का निर्देश दिया है।
मारिया अपने पति बिलावल अली भुट्टो के साथ कोर्ट पहुंची। उसने कोर्ट से कहा कि अपनी मर्जी से शादी करने के बाद उसे खतरा है और हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। वहीं जस्टिस सिद्दीकी ने कहा कि मारिया की कस्टडी फैमिली को नहीं दी जा सकती है। इन हालात में उसे इस्लाम से वापस हिंदू धर्म कुबूल करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।












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