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कैसे हो सकता है 'एक देश-एक चुनाव', जानिए लॉ कमीशन ने 2018 की रिपोर्ट में क्या-क्या दिया था सुझाव?

कैसे हो सकता है 'एक देश-एक चुनाव', जानिए लॉ कमीशन ने 2018 की रिपोर्ट में क्या-क्या दिया था सुझाव?

One Nation, One Election: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' यानी 'एक देश-एक चुनाव' पर बहस फिर से तेज हो गई है। मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र को बुलाया है। कहा जा रहा है कि इस विशेष सत्र में सरकार एक देश-एक चुनाव बिल भी पेश कर सकती है।

एक देश-एक चुनाव पर पहली बार विवाद 2018 में शुरू हुआ था। जब भारत के विधि आयोग (लॉ कमीशन ) ने एक देश-एक चुनाव का समर्थन कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना देश को लगातार चुनाव मोड में रहने से रोकने का समाधान है।

One Nation, One Election

इस रिपर्ट में संविधान और चुनाव कानूनों में बदलाव की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपी गई मसौदा रिपोर्ट में कहा गया था कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से सार्वजनिक धन की बचत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा। वहीं यह सुनिश्चित होगा सरकारी नीतियों का बेहतर कार्यान्वयन हो.

इसमें आगे कहा गया कि एक साथ चुनाव कराने से देश के प्रशासन को चुनाव प्रचार के बजाय विकास संबंधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं

हालाँकि, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। आयोग ने सुझाव दिया था कि किसी भी नवगठित सदन को केवल मुख्य चुनाव तक ही काम करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना है कि एक साथ चुनावों का कार्यक्रम बाधित न हो और चुनाव समकालिक हों।

आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन करने की भी सिफारिश की थी ताकि एक साथ पड़ने वाले सभी उपचुनाव एक साथ आयोजित किए जा सकें।

हाल के संसद सत्र के दौरान, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि, "लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव के लिए एक व्यावहारिक रोडमैप और रूपरेखा तैयार करने के लिए मामला अब आगे की जांच के लिए विधि आयोग को भेजा गया है।"

संविधान में क्या करने होंगे ये अहम संशोधन

संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार, यदि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का पालन करना है, तो कम से कम पांच अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की है।

उन्होंने कहा, ''संसद के सदनों की अवधि से लेकर राष्ट्रपति द्वारा लोक भा को भंग करने से लेकर राज्य विधानमंडलों की अवधि तक के अनुच्छेद और राज्य विधानमंडलों के विघटन से संबंधित अनुच्छेद और अनुच्छेद 356 से संबंधित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने को संशोधित करने की आवश्यकता है।''

आचार्य ने यह भी कहा कि सबसे बड़ी चुनौती सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना है। दिसंबर 2022 में, भारत के 22वें विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, नौकरशाहों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों के लिए छह प्रश्नों का एक सेट तैयार किया था। आयोग की अंतिम रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है।

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