वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रामनाथ कोविंद पैनल द्वारा की गई 10 अहम सिफारिशें क्या-क्या है?

One Nation One Election: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को "एक राष्ट्र, एक चुनाव" को लागू करने के लिए विधेयकों को मंजूरी दे दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने के बारे में सिफारिशें की थीं, जिन्हें सितंबर में मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया था।

एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। "एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर उच्च स्तरीय पैनल द्वारा एक साथ चुनाव कराने के बारे में की गई शीर्ष 10 सिफारिशें इस प्रकार हैं,

One nation one election
  • 1. सरकार को एक साथ चुनाव कराने के चक्र को बहाल करने के लिए एक कानूनी रूप से स्वीकार्य तंत्र विकसित करना चाहिए।
  • 2. पहले चरण में, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं।
  • 3. दूसरे चरण में, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ इस तरह से कराए जाएंगे कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव संसदीय और विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर हो जाएं।
  • 4. लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के उद्देश्य से, राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित करेंगे।
  • 5. "नियत तिथि" के बाद और लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनावों के माध्यम से गठित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल केवल बाद के संसदीय चुनावों तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए होगा। इस एक बार के अस्थायी उपाय के बाद, सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे।
  • 6. सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी भी घटना की स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं।
  • 7. जहां लोक सभा (लोकसभा) के लिए नए चुनाव होते हैं, वहां सदन का कार्यकाल "केवल सदन के तत्काल पूर्ववर्ती पूर्ण कार्यकाल की शेष अवधि के लिए" होगा।
  • 8. जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं, तो ऐसी नई विधानसभाएं - जब तक कि उन्हें पहले ही भंग न कर दिया जाए - लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक जारी रहेंगी।
  • 9. चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से एक एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) तैयार किया जाएगा और यह चुनाव आयोग द्वारा तैयार किसी भी अन्य मतदाता सूची का स्थान लेगा।
  • 10. एक साथ चुनाव कराने के लिए रसद व्यवस्था करने के लिए, चुनाव आयोग ईवीएम और वीवीपैट जैसे उपकरणों की खरीद, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए पहले से ही एक योजना और अनुमान तैयार कर सकता है।
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