ओडिशा: 2021 बजट सत्र में 200 से ज्यादा कानूनों को किया जाएगा निरस्त, राज्य सरकार ने लिया फैसला
भुवनेश्वर। Odisha Govt repealed 206 Acts ओडिशा सरकार ने 200 से ज्यादा ऐसे कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है, जो लंबे समय से चलन में नहीं हैं। आपको बता दें कि पिछले 40 साल में ओडिशा में Repealing Act 1976 के माध्यम से 100 से ज्यादा ऐसे कानूनों को निरस्त किया जा चुका है। एकबार फिर से सरकार ने 206 ऐसे कानूनों को चिह्नित किया है, जो अप्रचलित और निरर्थक हैं। 2021 के बजट सेशन में सरकार इन अधिनियमों को निरस्त करने की ओर कदम बढ़ाएगी।
33 विभागों ने सौंपी है 699 कानूनों की लिस्ट
जानकारी के मुताबिक, स्टेट कैबिनेट ने भी 1976 और 2016 के बीच पारित किए गए 206 पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। लॉ डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव शशिकांत मिश्रा ने बताया है कि कि इस साल सितंबर से राज्य के 33 विभागों को अप्रचलित कानूनों की लिस्ट देने को कहा गया था, जिन्हें निरस्त किया जा सकता है। इन विभागों ने 699 कानूनों की लिस्ट सौंपी है, जिसमें से 206 को पहले चरण में निरस्त करने का फैसला लिया है। स्टेट लॉ कमिशन की सिफारिश के बाद इन कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया गया है। विधानसभा के बजट सत्र में Odisha Repealing Bill 2021 के माध्यम से इन अधिनियमों को निरस्त किया जाएगा।
निरस्त किए जाने वाले कुछ प्रमुख कानून
जानकारी के मुताबिक, जिन 206 कानूनों को निरस्त किया जाना है, उनमें ओडिशा मोटर स्पिरिट (टैक्सेशन सेल्स) संशोधन अधिनियम, 1974, ओडिशा एंटरटेनमेंट टैक्स (संशोधन) अधिनियम, 1975, ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) अधिनियम, 2010, उड़ीसा पुलिस संशोधन अधिनियम, 1976 - जो सिनेमा हॉलों में कालाबाजारी को नियंत्रित करता है और उड़ीसा पुलिस संशोधन अधिनियम, 1975 इसी तरह, जुआ अधिनियम, 1955 का उड़ीसा निवारण भी निरस्त किया जाएगा।