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'देश में NRC अभी नहीं', राज्यसभा में केंद्र ने बताया, डिटेंशन सेंटर पर भी दी जानकारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को सीएए, एनआरसी के साथ ही देश में नागरिकता रजिस्टर बनाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने बताया कि नागरिकता अधिनियम 1955 और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने का प्रावधान नहीं है।

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राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि "डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्णय राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों को उनकी स्थानीय शरणार्थियों और विदेशियों को डिटेन करने की जरूरत के हिसाब से लेना है।" जवाब में कहा गया है कि "इनमें से कुछ की सजा पूरी पूरी हो चुकी है और उन्हें उनके मूल स्थान पर भेजा जाना है लेकिन उनके कागजात न होने के चलते इसमें दिक्कत आ रही है।"

देश में एनआरसी को लेकर कोई फैसला नहीं
एक दूसरे सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार में पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) बनाने को लेकर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया है।

मंत्री ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन विदेशी नागरिकों ने अपनी सजा पूरी कर ली है उन्हें तत्काल जेल से रिहा किया जाएगा और उन्हें भेजे जाने तक उचित स्थान पर पाबंदियों के साथ रखा जाएगा। फैसले के बाद गृह मंत्रालय ने 2012 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सर्वोच्च अदालत के निर्णय का पालन करने को कहा था।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में डिटेंशन सेंटर को लेकर कोई आंकड़ा नहीं जुटाया है।

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