NGT ने दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर 19 जुलाई तक लगाई रोक
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में रीडिवेलपमेंट के नाम पर 16,500 पेड़ काटने पर एनजीटी ने रोक लगा दी है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। बता दें कि दिल्ली में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई का भारी विरोध हो रहा है और लोगों ने इसके खिलाफ अभियान भी चलाया है।

एनजीटी चेयरपर्सन जवाद रहीम की अगुवाई वाली बेंच ने एनबीसीसी और केंद्र सरकार से पुनर्विकास योजना के लिए प्रस्तावित पेड़ों के काटने की सही संख्या पर ट्रिब्यूनल को सूचित करने को कहा है। एनजीटी ने 19 जुलाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक भी लगा दी।
ये भी पढ़ें: पीएनबी स्कैम के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस, 190 देशों की पुलिस को मिलेगी गिरफ्तारी की ताकत
इसके पहले 25 जून को पेड़ काटे जाने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। जबकि इसके पहले कोर्ट ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीडब्ल्यूडी और रीडिवेलपमेंट का काम कर रही एनबीसीसी के साथ-साथ कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े मंत्रालयों को भी नोटिस भेज जवाब मांगा था।
वहीं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि जबतक वो मंत्री हैं, तब तक एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, अगर एक पेड़ काटा जाता है तो उसके बदले 10 पेड़ लगाए जाएंगे। 7 कॉलोनियों में रीडिवेलपमेंट के बाद तीन गुना ग्रीन कवर दिया जाएगा।
ये भी पढ़ें: दिल्ली में 16500 पेड़ काटे जाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 4 जुलाई को अगली सुनवाई












Click it and Unblock the Notifications