NGT ने दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर 19 जुलाई तक लगाई रोक

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में रीडिवेलपमेंट के नाम पर 16,500 पेड़ काटने पर एनजीटी ने रोक लगा दी है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। बता दें कि दिल्ली में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई का भारी विरोध हो रहा है और लोगों ने इसके खिलाफ अभियान भी चलाया है।

ngt stays felling of trees in Delhi till July 19

एनजीटी चेयरपर्सन जवाद रहीम की अगुवाई वाली बेंच ने एनबीसीसी और केंद्र सरकार से पुनर्विकास योजना के लिए प्रस्तावित पेड़ों के काटने की सही संख्या पर ट्रिब्यूनल को सूचित करने को कहा है। एनजीटी ने 19 जुलाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक भी लगा दी।

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इसके पहले 25 जून को पेड़ काटे जाने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। जबकि इसके पहले कोर्ट ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीडब्ल्यूडी और रीडिवेलपमेंट का काम कर रही एनबीसीसी के साथ-साथ कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े मंत्रालयों को भी नोटिस भेज जवाब मांगा था।

वहीं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि जबतक वो मंत्री हैं, तब तक एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, अगर एक पेड़ काटा जाता है तो उसके बदले 10 पेड़ लगाए जाएंगे। 7 कॉलोनियों में रीडिवेलपमेंट के बाद तीन गुना ग्रीन कवर दिया जाएगा।

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