एनजीटी ने 'खराब एयर क्वालिटी' वाले शहरों में पटाखों पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, इन जगहों पर होगी छूट
नई दिल्ली। देशभर में वायु प्रदूषण की खराब होती स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखे की बिक्री और उपयोग पर लगे प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया है। इसी के साथ यह भी कहा है कि यह पटाखों के बेचने और खरीदने पर यह प्रतिबंध देश के उन शहरों के लिए भी है जहां पर वायु प्रदूषण मानक से ज्यादा है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ पटाखे चलाने पर छूट भी दी है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि, क्रिसमस और नया साल मनाने के दौरान राजधानी दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद सहित एनसीआर के सभी शहरों में पटाखे बेचने और खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी। पीठ ने कहा एनसीआर और देश के अन्य शहरों / कस्बों में कोविड-19 महामारी के दौरान सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जहाँ वायु की गुणवत्ता 'खराब' और उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत आती है
इसके अलावा जिन शहरों में हालात सामान्य हैं, वहां दीपावली, क्रिसमस और न्यू ईयर की रात दो घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते हैं। एनजीटी ने कहा कि क्रिसमस और नए साल के दौरान, ग्रीन पटाखे का इस्तेमाल रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक किया जा सकता है। वहीं सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंधित पटाखे नहीं बेचे जाएं और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर के अलावा मुंबई, वाराणसी, चंडीगढ़, जम्मू, पटना समेत कई शहरों में प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही एनजीटी ने सभी जिलों में हवा की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए यंत्र लगाने का आदेश दिया है।












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