ODD-EVEN फॉर्मूले को केवल दिल्ली के लिए मान बैठे लोग जरूर पढ़ें ये खबर
एनजीटी ने दिल्ली से सटे राज्यों को निर्देश दिया है वो प्रदूषण को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए, वो हालात खराब होने का इंतजार ना करें।
नई दिल्ली। जो लोग ये मान बैठे है कि ऑड-ईवन फॉर्मूला केवल राजधानी दिल्ली के लिए है उनको यह जान लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है। ऑड-ईवन फॉर्मूला दिल्ली के साथ एनसीआर में भी लागू हो सकता है। दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण पर लगाम के मकसद से प्रस्तावित वाहनों के ऑड-ईवन फॉर्मूले को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में इजाजत दे दी है। हालांकि एनजीटी ने इसके साथ ही कुछ शर्ते भी लगाई हैं। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा, शहर में जब भी PM10 का स्तर 500 और PM 2.5 का स्तर 300 के पार हो तो सरकार तुरंत ऑड ईवन लागू करें। वहीं एनजीटी ने ये निर्देश भी दिया है कि जब पीएम 10 स्तर 300 और पीएम 2.5 का स्तर 500 के पार जाए तो ऑड ईवन फार्मूले के साथ-साथ एनसीआर में भी लागू किया जाए।
एनजीटी ने दिल्ली से सटे राज्यों को निर्देश दिया है वो प्रदूषण को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए, वो हालात खराब होने का इंतजार ना करें। एनजीटी ने कई विभागों को आपसी तालमेल से प्रदूषण को कम करने के लिए जरूरी उपाय करने के निर्देश दिया है। एनजीटी ने दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी कर विभागों से तालमेल बनाने को कहा है। एनजीटी ने कहा है कि जब पीएम 10 स्तर 300 और पीएम 2.5 का स्तर 500 के पार जाए तो ऑड ईवन फार्मूले के साथ-साथ एनसीआर में भी लागू किया जाए।
नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन स्कीम को हरी झंडी दे दी है, लेकिन ट्राइब्यूनल ने इसे लागू करने में कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जैसे इस स्कीम में टू-वीलर्स, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को छूट नहीं दी जाएगी। इसमें ऐंबुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए छूट रहेगी। ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में इस बार किसी को भी इस योजना के तहत छूट नहीं दी है। ट्राइब्यूनल ने फैसले में कहा कि भविष्य में भी 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन के दौरान पीएम-10 500 और पीएम-2.5 300 से ऊपर जाएगा तो यह स्कीम खुद-ब-खुद लागू होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अनुमान के अनुसार 48 घंटे तक बारिश नहीं होती है तो किसी माध्यम से पानी का छिड़काव भी कराना होगा।
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