दिल्ली में ऑड-इवेन फॉर्मूले को लागू करने पर NGT आज देगा फैसला

नई दिल्ली। जिस तरह से देश की राजधानी की हवा में जहर घुला हुआ है उसे देखते हुए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिससे की प्रदूषण को रोका जा सके। इसके लिए आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक बड़ा फैसला ले सकती है। दिल्ली में कारों के ऑड इवेन फॉर्मूले को एक बार फिर से लागू करने को लेकर एनजीटी फैसला ले सकता है। इस मामले में आज एनजीटी विशेष सुनवाई करके फैसला लेगा। एनजीटी ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि जिस वक्त हालाता बेहतर हो रहे हैं उस वक्त क्यों ऑड इवेन फॉर्मूले को लागू कर रही है। साथ ही एनजीटी ने कहा है कि अगर सरकार यह साबित करने में सफल नहीं रहती है कि ऑड इवेन लागू करने से स्थिति में सुधार आया है।

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दिल्ली सरकार के फैसले के पीछे की वजह पर सवाल खड़ा करते हुए एनजीटी ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले वर्ष ऑड इवेन फॉर्मूला लागू होने से पीएम 10 और पीएम 2.5 के लेवल में कोई बदलाव नहीं आया था। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि13 से 17 नवंबर तक शहर में ऑड इवेन फॉर्मूला लागू होगा, लेकिन एनजीटी ने सरकार से कहा है कि वह इस नियम को तभी लागू करे जब पीएम 2.5 लेवल 300 से उपर हो।

एनजीटी ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने कहा कि ऑड इवेन फॉर्मूले को इस तरह से नहीं लागू किया जा सकता है, पिछले एक साल में आपकी ओर से कुछ भी नहीं किया गया है। जब स्थिति बेहतर हो रही है तो सरकार इस फॉर्मूले को लागू करने जा रही है, अगर आपको यह करना था तो इसे पहले करना चाहिए था, यह लोगों के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। इस फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए बेंच ने कहा कि आखिर क्यों यह स्कीम पांच दिन के लिए ही लागू की गई, साथ ही इस बात पर सवाल खड़े किए कि आखिर क्यों दो पहिया वाहनों को छूट दी गई।

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