Delhi Pollution: ऑड-इवन पर NGT ने लगाई फटकार, दिल्ली सरकार ने वापस ली याचिका
दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है ।दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन पर NGT के आदेश में बदलाव की मांग वाली दायर पुनर्विचार याचिका को वापस ले लिया है।
नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है ।दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन पर NGT के आदेश में बदलाव की मांग वाली दायर पुनर्विचार याचिका को वापस ले लिया है। ऑर्ड-ईवन के फैसले में बदलाव की अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए NGT ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई।मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि दिल्ली के उन इलाकों के हालात ज्यादा खराब हैं जिन्हें आप अपना वोटर बताते हैं। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा,' आप महिलाओं के लिए स्पेशल लेडीज बसेस क्यों नहीं चला सकते? क्या आप ऑर्ड-ईवन को पर्यावरण के लिए कर रहे हैं या फिर इसका कोई और मकसद है।'
एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कड़े शब्दों में पूछा, 'दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जस का तस बना हुआ है उसके बावजूद भी आपने स्कूल कैसे खोल दिए। आखिर आप चाहते क्या हैं?' आप पेड़ों पर पानी छिड़क रहे हैं उससे प्रदूषण उस पर चिपक रहा है जो पेड़ और पौधों को मार देगा?'एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा, 'बच्चों को गिफ्ट में संक्रमित फेफड़े न दें। उन्हें स्कूल में मास्क पहनना पड़ता है। आपके अनुसार हेल्थ इमरजेंसी क्या होती है? हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 के खतरनाक कणों के बढ़ते ही स्वतः एहतियात लागू हो जाने चाहिए।'
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से ऑड ईवन योजना के तहत दोपहिया वाहनों व महिलाओं को प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखने की मांग की थी। उसने एनजीटी के समक्ष पेश अपने आवेदन में कहा है कि अधिकरण को गत 11 नवंबर को दिए अपने आदेश में संशोधन करना चाहिए। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दायर आवेदन में योजना से महिला चालकों को छूट देने की मांग करते हुए कहा गया है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
इससे पहले दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को राहत के तहत दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने राजधानी की सड़को पर ऑड इवन योजना फिर से लागू करने का फैसला किया था, जिसमें पहले की तरह महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट देने की बात कही गई थी। 11 नवंबर को इसपर एनजीटी ने ऐतराज जताते हुए कहा था कि दिल्ली में 30 फीसदी प्रदूषण दोपहिया वाहनों से होता है, इसलिए उन्हें छूट नहीं दी जा सकती है। एनजीटी ने साफ कहा था कि ऑड-ईवन के दौरान वीआईपी, दो पहिया वाहनों और महिलाओं को छूट नहीं दी जा सकती। एनजीटी के आदेश में ऑड इवन के दौरान सिर्फ एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, कूड़ा उठाने वाली इमरजेंसी गाड़ियों को ही छूट देने की बात कही गई थी।
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