NEET UG Result 2024: 'दोबारा होगा NEET एग्जाम, ग्रेस मार्क्स खत्म', SC का बड़ा आदेश, जानिए हर सवाल का जवाब
NEET UG Result 2024 : NEET एग्जाम पर SC ने बड़ा आदेश दिया है, देश की सर्वोच्च अदालत ने 1,563 NEET UG 2024 उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने का आदेश दिया है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के ग्रेस मार्क्स देने के फैसले पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के बाद दिया है। कोर्ट काउंसलिंग ने फिलहाल प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। मालूम हो कि जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अगुवाई वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET UG 2024 परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी।
- लेकिन NEET की काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोका जाएगा।
- इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच कर रही है।
- संबंधित पक्षों को दो सप्ताह के भीतर जवाब देना है।
- इस मामल की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
- संशोधित एग्जाम 23 जून को होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, छात्रों का भय दूर करने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है।
क्या है मामला? ( NEET UG 2024 Row)
- NEET UG 2024 परीक्षा में इस बार 1,500 से ज़्यादा उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिया गया।
- तो वहीं 67 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें 720 नंबर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 6 छात्र ऐसे हैं, जो कि एक ही केंद्र के हैं।
- इसलिए एडटेक फर्म फिजिक्स वाला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलख पांडे ने सवाल खड़े किए थे और इसी सिलसिले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
- अपनी याचिका में उन्होंने नीट (यूजी) 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच करने की मांग की है।
- साथ ही उनकी ये भी मांग है कि इस मामले की जांच एक विशेषज्ञ पैनल करे, जिसको गठित करने में वो भी शामिल हों।
- यही नहीं उन्होंने कथित पेपर लीक की जांच पूरी होने तक काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे कि फिलहाल तो रोका नहीं गया है।
- अलख पांडे का कहना हैं कि उन्होंने करीब 20,000 छात्रों से बात की, जिसमें खुलासा हुआ कि कम से कम 1,500 उम्मीदवारों को 70-80 ग्रेस मार्क्स मिले।
सुप्रीम कोर्ट में दायर है तीन याचिकाएं ( Three petitions in the Supreme Court)
- वैसे इस मामले में अलख पांडे के अलावा दो और लोगों ने भी याचिका दायर की है।
- दूसरी याचिका अब्दुल्ला मोहम्मद फैज -डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की है।
- इन दोनों ने नीट यूजी 2024 के नतीजों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कई छात्रों के लिए 720 में से 718 और 719 अंक लाना सांख्यिकीय रूप से असंभव है।
- जबकि तीसरी याचिका छात्र जरीपति कार्तिक ने दायर की है, जिन्होंने परीक्षा के दौरान कथित रूप से समय की हानि के लिए मुआवजे की मांग की है।
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