नवनीत राणा और रवि की जमानत हो सकती है खारिज? कोर्ट ने राणा दंपति को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली, 9 मई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) के घर के बाहर हनुमान चालीसा पाठ को लेकर चेतावनी देने वाली राणा दंपति की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट अमरावती से निर्दलीय विधायक नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति विधायक रवि राणा के खिलाफ नोटिस जारी किया है। अदालत ने राणा दंपति को कथित तौर पर दी गई जमानत को शर्तों का उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर राणा दंपति से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ गैर- जमानती वारंट जारी किया।
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ममुंबई पुलिस ने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर कहा है कि रवि-नवनीत राणा ने अपने बयानों से जमानत की शर्त का उल्लंघन किया है और जमानत आदेश के अनुसार उनकी जमानत रद्द की जाती है। पुलिस का कहना है कि दंपति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए। मुंबई पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुंबई सत्र न्यायालय ने विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा को नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर उन्हें दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है।
राजद्रोह मामले में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की ओर से आरोपी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (MP Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) को दी गई जमानत को रद्द कराने के लिए विशेष अदालत में अर्जी दी गई। जिस पर अदालत ने सोमवार को सुनवाई की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa Row) के पाठ का आह्वान को लेकर हुए विवाद के बाद राणा दंपति के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस ने दंपति की जमानत को इस आधार पर रद्द करने का अनुरोध किया कि दोनों ने पिछले सप्ताह जमानत दिए जाते समय विशेष अदालत द्वारा उन पर लगाई गई शर्तों में से एक का कथित तौर पर उल्लंघन किया गया है।
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अमरावती से सांसद नवनीत राणा और बदनेरा से निर्दलीय विधायक उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले राणा दंपति ने बांद्रा में उद्धव के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था। जिसके बपाद उनके खिलाफ अलग धर्मों के लोगों के समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने और राजद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज किया किया गया था। उनकी जमानत में शर्तों के उल्लंघन पर कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है।