रोड रेज केस: नवजोत सिद्धू के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, दो हफ्ते बाद सुनवाई

नई दिल्ली, 25 फरवरी: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ रोड रेज मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के वकील से नोटिस का दायरा बढ़ाने की मांग वाली अर्जी पर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दो हफ्ते बाद फि सुनवाई करेगा।

रोड रेज मामले में नवजोत

आज की सुनवाई से पहले सिद्धू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। सिद्धू ने अपने हलफनामें में सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका को खारिज करने की गुजारिश करते हुए कहा कि 33 साल पुराने इस केस में फिर से विचार करने का कोई आधार नहीं बनता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी प्रतिष्ठा और साफ सथुरी छवि का हवाला भी दिया है। सिद्धू ने कहा है कि बीते तीन दशकों में उनका बेदाग राजनीतिक और खेल करियर रहा है। उन्होंने लगाता लोगों के भले के लिए काम किया है। उन्होंने कहा है कि अदालत ने मामले में उन पर 1000 रुपए जुर्माने लगाया था। ये सजा इसके लिए काफी है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए।

1988 का ये है ये मामला

नवजोत सिंह सिद्धू का रोड रेज का ये मामला 1988 का है। सिद्धू की कार से पटियाला में बुजुर्ग गुरनाम सिंह से भिड़ गए थे। सिद्धू ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। पटियाला पुलिस ने सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2006 में सिद्धू को इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए उन्हें 1000 जुर्माने पर छोड़ दिया था। इस पर शिकायककर्ता की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।

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