एनआईए संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास, लोकसभा पहले ही दे चुकी मंजूरी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक बुधवार को राज्यसभा में भी पास हो गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक को पेश किया, जिसके बाद उच्च सदन ने इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा इस बिल को पहले ही अपनी मंजूरी दे चुकी है। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए ये विधेयक लाया गया है।

एनआईए संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास, लोकसभा पहले ही दे चुकी मंजूरी

संशोधित बिल के पास होने और इसके कानून बनने के बाद जांच एजेंसी को हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और साइबर क्राइम जांच संबंधी मामलों को देखने के लिए ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे।

इससे पहले सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक पर वोटिंग के बाद विधेयक को सदन से पारित कर दिया गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 278 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 6 वोट पड़े. विधेयक पर लाए गए सभी संशोधन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया।

लोकसभा में एनआईए बिल पर कुछ विपक्षी सदस्यों ने सवाल भी उठाए। इस पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के इस कानून का दुरुपयोग करने की कोई मंशा नहीं है और इसका प्रयोग सिर्फ आतंकवाद के खात्मे के लिए ही किया जाएगा, लेकिन ऐसा करते हुए तब हम नहीं देखेंगे कि वह किस धर्म के व्यक्ति ने किया है। जो भी गुनाह करेगा उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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