National Herald Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस
National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कई दस्तावेजों और गवाहों को बुलाने के बारे में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। अब इस मामले में 12 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।

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दरअसल, सुब्रह्मण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड केस में निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत ने उनकी याचिका में पेश किए गए प्रमुख गवाहों के आधार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इनकार किया था। ट्रायल कोर्ट ने 11 फरवरी के कहा था कि इस मामले में जांच समाप्त होने के बाद वह सीआरपीसी की धारा 244 के तहत स्वामी की ओर से दायर प्रमुख साक्ष्य संबंधी आवेदन पर विचार करेगी।
ट्रायल कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 244 के अंतर्गत दायर आवेदन में स्वामी ने हाई कोर्ट के महासचिव (रजिस्ट्री अधिकारी), भूमि और विकास उप अधिकारी व आयकर विभाग के एक उपायुक्त समेत कुछ गवाहों को समन भेजने का अनुरोध किया था।
आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ने निचली अदालत में दायर निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी और गैरकानूनी तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। हालांकि इन आरोपों को गांधी समेत सभी आरोपियों ने खारिज किया था।












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