मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में जांच अधिकारी का तबादला करने के लिए सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशकनागेश्वर राव ने अदालत से माफी मांगी है। राव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अदालत कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूं अदालत के आदेश के बिना मुख्य जांच अधिकारी का तबादला गलत था, मेरी माफी स्वीकार करें।
गुरुवार को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आखिर अदालत की रोक के बावजूद अधिकारी का तबादला कैसे हुए। अदालत ने इस पर सीबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए इसे अवमानना मानते हुए नागेश्वर राव को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। एम नागेश्वर राव मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। पूर्व अंतरिम नागेश्वर राव के माफीनामे पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को विचार करेगा।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम की निगरानी कर रहे ज्वाइंट डायरेक्टर एके शर्मा के ट्रांसफर पर कड़ी नाराजगी जताई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना अनुमति के उनका ट्रांसफर नहीं होगा तो यह ट्रांसफर क्यों किया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या अधिकारी का तबादला करने वाली कैबिनेट कमेटी को कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी। नागेश्वर राव ने एके शर्मा का ट्रांसफर कर अवमानना की है। सुप्रीम कोर्ट ने एके शर्मा को हटाए जाने से नाराजगी जताते हुए उस वक्त के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को तलब किया है।
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: सुप्रीम कोर्ट की बिहार सरकार फटकार