MV Act:क्या दिल्ली में टारगेट पूरा करने के लिए कटा 40 लाख की Harley Davidson बाइक का चालान ? जानिए

नई दिल्ली- दिल्ली पुलिस पर हार्ले डेविडसन बाइक के एक मालिक ने गैर कानूनी तरीके से चालान काटने का आरोप लगाया है। 40 लाख रुपये की हार्ले डेविडसन के मालिक ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी आपबीती बताई है। उस शख्स का दावा है कि इंपोर्टेड बाइक के सारे पेपर होने के बावजूद पुलिस ने सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए ध्वनि प्रदूषण के नाम पर उसका चालान काटा है। सबसे बड़ी बात ये है कि राघव स्वाति पुर्थी नाम के शख्स ने ये आरोप दिल्ली पुलिस के एक एसीपी पर लगाया है। उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और विडियो भी शेयर किए हैं और अपनी सारी कहानी लिखकर बताई है। उसने पूछा है कि कोई बताए कि बिना किसी नियम के उल्लंघन के भी उसका चालान क्यों काटा गया है और वह भी सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए? हालांकि, इस मामले में पुलिस का पक्ष नहीं मिल पाया है।

'सारे पेपर होने और नियम पालन के बावजूद थाने ले गए'

'सारे पेपर होने और नियम पालन के बावजूद थाने ले गए'

फेसबुक पर लिखे पोस्ट में राघव ने बताया है कि तिलक नगर इलाके में वह मुश्किल से 10 किलोमीटर की स्पीड में अपनी इंपोर्टेड हार्ले डेविडसन ग्लाइड सीरीज की बाइक चला रहा था। उसके पास बाइक से संबंधित सारे पेपर मौजूद थे। उसने हेलमेट भी पहन रखी थी। इसके साथ ही वह बाइक में प्री-इंस्टॉल्ड स्पीकर पर बहुत ही हल्की आवाज में म्यूजिक सुन रहा था। जैसे ही तिलक नगर में रेड लाइट पर सिग्नल ग्रीन होने के बाद आगे बढ़ा पीछे से एक कार से उसे रुकने का इशारा किया गया। कार वाले ने उसे बीच सड़क पर ही रुकने के लिए मजबूर कर दिया। जब उसने कार वाले से रोके जाने की वजब पूछी तो उसने बोला गाड़ी का पेपर दो और पुलिस स्टेशन चलो। उसने लिखा है कि एक अच्छे नागरिक की तरह जब वह थाने पहुंचा तो उसपर पुलिस वालों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। आरोप लगाए गए कि वह ऐसी बाइक कैसे चला सकते हैं, जिसपर स्पीकर लगे हुए हैं। पुलिस वालों ने आरोप लगाया कि उसकी बाइक मॉडिफाइड है।

'टारगेट पूरा करने के लिए काटा चालान'

'टारगेट पूरा करने के लिए काटा चालान'

राघव के मुताबिक उसने पुलिस वालों से कहा कि इस बाइक में जो भी चीजें लगी हुई हैं, वे सभी कंपनी से ही लगकर आती हैं और यह बुलेट नहीं है, जिसका कि उन्होंने मॉडिफिकेशन करवाया हो। लेकिन, तिलक नगर के एसीपी और एसआई मानने को तैयार नहीं हुए और कहने लगे की वो ये बाइक नहीं चला सकते, क्योंकि ये गैरकानूनी है और इसे चलाने के लिए इजाजत लेनी जरूरी है। राघव ने पुलिस वालों को हार्ले इंडिया की वेबसाइट भी दिखाई और विडियो भी दिखाया, लेकिन वे समझने के लिए तैयार ही नहीं हुए। आरोपों के मुताबिक पीड़ित को सबसे ज्यादा इस बात का धक्का लगा कि पुलिस अधिकारियों ने कहा कि चालान काटो और अपना टारगेट पूरा करो।

'बाइक पर म्यूजिक बजाने के लिए काटा चालान'

दावे के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के एक जवान ने अपने अफसरों से कहा भी कि वह इंडिया गेट के पास तैनात रह चुका है और यह बाइक कानूनी है, इसका चालान नहीं काटा जा सकता। लेकिन, एसीपी ने उसकी भी नहीं सुनी और सारे पेपर होने के बावजूद भी चालान काटने को कह दिया। उन्होंने इस बात के लिए चालान काटा कि बाइक पर म्यूजिक चल रहा था। राघव के दावे के मुताबिक साउंड सिर्फ 30 परसेंट पर था। लेकिन, पुलिस वाले जब उसकी बाइक को थाने ले गए तब उन्होंने उसकी आवाज फुल कर दी थी और विडियो भी बना लिया था और इसी के लिए उसका म्यूजिक बजाने के लिए चालान काटा है, तेज म्यूजिक बजाने के लिए नहीं। राघव की यही शिकायत है कि सारे पेपर होने के बावजूद, सभी टैक्स चुकाने के बाद भी, ट्रैफिक नियमों के पालन के बावजूद उसे निशाना क्यों बनाया गया? हालांकि, इस मामले में अभी तक पुलिस का पक्ष सामने नहीं आ सका है।

हार्ले डेविडसन की खासियत

हार्ले डेविडसन की खासियत

दरअसल, दिल्ली के पश्चिम विहार के रहने वाले राघव स्वाति पूर्थी ने महीने भर पहले ही हार्ले डेविडसन की लग्जरी बाइक रोड ग्लाइड स्पेशल खरीदी थी। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 33,53,000 रुपये लाख रुपये है। इस बाइक की खासियत है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्टैंडर्ड बिल्ट-इन बूम! बॉक्स जीटीएस ऑडियो सिस्टम दिया हुआ है। इस बाइक में 1868सीसी का इंजन लगा है, जो 3000 आरपीएम पर 163 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें 22.7 लीटर फ्यूल टैंक लगा है, इस बाइक में 25 वाट्स के 2 स्पीकर प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जो MP3, एसडी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, यूएसबी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। राघव ने अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन पिछले 22 अगस्त को ही कराया था।

नियम क्या कहता है?

नियम क्या कहता है?

हार्ले डेविडसन के मुताबिक केंद्रीय मोटर व्हीकल्स एक्ट किसी मोटरसाइकिल में स्टैंडर्ड लगे म्यूजिक सिस्टम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। लेकिन, तेज आवाज में संगीत बजाने की मनाही है और यह 80 डीबी के स्तर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही नो-हॉर्न जोन, अस्पतालों और स्कूलों के आसपास संगीत बजाना नियमों के उल्लंघन के दायरे में आता है। ग्लाइड में लगा म्यूजिक सिस्टम सीबीयू रूट के जरिए भारत लाया गया है और यूरो टाइप नियमों को पूरा करता है और ऐसा वाहन भारत में रजिस्टर किए जा सकते हैं।

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