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अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी हुई नीलाम, जानिए कितने में बिकी

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    Dawood Ibrahim की Mumbai Property नीलाम, करोड़ो में बिकी संपत्ति | वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। मुंबई में अंडरवर्ल्‍ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी की नीलामी हुई, इस नीलामी में बेखौफ होकर भारी संख्या में लोगों ने जमकर बोली लगाई लेकिन इसमें बाजी मारी सैफी बुरानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्‍ट (एसबीएटी) ने , जिसने 3.51 करोड़ रुपये में दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी को खरीदा है।

     नीलाम होने वाली संपत्ति दक्षिण मुंबई के पाकमोडिया स्ट्रीट में है...

    नीलाम होने वाली संपत्ति दक्षिण मुंबई के पाकमोडिया स्ट्रीट में है...

    बता दें कि जांच एजेंसी सीबीआई ने 1993 मुंबई सीरियल धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम की कुल 10 सम्पतियां जब्त की थीं। नीलाम होने वाली संपत्ति दक्षिण मुंबई के पाकमोडिया स्ट्रीट में अमीना बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है, जो कि 40000 स्क्वायर फीट की चार मंजिला इमारत है, जहां से दाऊद अपने गंदे धंधे चलाया करता था। बता दें कि इस इमारत के लिए कुल 25 लोगों ने बोली लगाई थी।

     दाऊद इब्राहिम की तीन संपत्तियां नीलाम की जा चुकी हैं

    दाऊद इब्राहिम की तीन संपत्तियां नीलाम की जा चुकी हैं

    इससे पहले भी दाऊद इब्राहिम की तीन संपत्तियां नीलाम की जा चुकी हैं, जिसमें एक होटल-रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और एक घर शामिल था। पिछली नीलामी के दौरान सरकार ने दाऊद की तीन संपत्तियों को कुल 11 करोड़ रुपये में नीलाम किया था। हालांकि नीलामी के बाद इन संपत्तियों पर कब्जा करने में बोली लगाने वालों को काफी तकलीफ उठानी पड़ी थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था....

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था....

    मालूम हो कि इसी साल के अप्रैल महीने में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो दाऊद की सारी संपत्तियां तत्काल प्रभाव से सीज करे। आपको बता दें कि दाऊद की बहन हसीना पारकर और मां अमीना ने याचिका दी थी की मुंबई में संपत्तियों को सीज न किया जाए। जस्टिस आरके अग्रवाल ने दाऊद के परिवार की इस याचिका को खारिज करते हुए सरकार को संपत्तियों को सीज करने की अनुमति दे दी थी।

    दाऊद के परिवार के पास यह संपत्ति तस्करी के जरिए जमा की है...

    दाऊद के परिवार के पास यह संपत्ति तस्करी के जरिए जमा की है...

    इससे पहले साल 1998 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दाऊद की संपत्तियों को जब्त करने का फैसला सही ठहराया था। केंद्र सरकार का कहना था कि दाऊद के परिवार के पास यह संपत्ति तस्करी के जरिए जमा की गई है। केंद्र के मुताबिक दाऊद की मां और बहन यह स्पष्ट नहीं कर पाईं कि उनके पास यह संपत्ति कहां से आई, ये अवैध है इसलिए इसे जब्त करना जरूरी है।

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