नरेन्द्र मोदी को ईमेल भेज दी थी खत्म करने की धमकी, 15 साल बाद शुरू हुई सुनवाई
नई दिल्ली। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में गुजरात के एक कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई है। घटना के 15 साल बीत जाने के बाद अब इस मामले की सुनवाई शुरू की गई है। साल 2002 में एक शख्स ने ईमेल के जरिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद उस ईमेल को ट्रेस कर आरोपी को खोज निकाला। 15 साल बीत जाने के बाद अब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई है।
नरेन्द्र मोदी को दी थी जान से मारने की धमकी
साल 2002 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी को एक धमकी भरा ईमेल मिला था। इस ईमेल को भेजने वाले शख्स ने धमकी दी थी कि वो फरवरी, 2003 तक नरेन्द्र मोदी और उनके सहयोगियों विश्व हिन्हू परिषद, बजरंग दल और आरआरएस को खत्म कर देगा। उसने ईमेल में लिखा था कि वो भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, विहिप नेता प्रवीण तोगडि़या और अशोक सिंहल को भी खत्म कर देगा।
15 साल बाद शुरू हुई सुनवाई
इस धमकी के बाद गुजरात पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते फौरन ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचानव गुजरात के ही रहने वाले रिजवान कादरी के तौर पर हुई। उसने ही नरेन्द्र मोदी को जान से मारने का धमकी भरा खत भेजा था। कादरी का भेजा ई-मेल पहचाने जाने के बाद 25 फरवरी, 2003 को उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 507 के तहत जान से मारने की धमकी और सूचना तकनीकी एक्ट के धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद कादरी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन 2007 में मजिस्ट्रेट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। अब इ5 सालों के बाद उसके खिलाफ सुनवाई शुरू हुई है।
मिली अगली सुनवाई की तारीख
मामले में सरकारी अभियोजक प्रतीक भट्ट ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जे एल परमार ने शिकायतकर्ता से जिरह के साथ पिछले हफ्ते मामले में सुनवाई शुरू कर दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी।