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Malda Judicial Crisis: मालदा घटना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मुख्य सचिव और DGP को थमाया नोटिस

Malda Judicial Crisis: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों के साथ हुई बदसलूकी और सुरक्षा में चूक के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस घटना पर देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि न्यायपालिका की गरिमा और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे सीधे तौर पर 'कानून के शासन' में हस्तक्षेप करार दिया है। कोर्ट ने राज्य प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल निंदनीय हैं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए एक गंभीर चेतावनी हैं। अदालत ने साफ संकेत दिए हैं कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।

Malda Judicial Crisis Supreme Court

घंटों तक बिना सुरक्षा, भोजन और पानी के रहे अधिकारी

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे। पीठ ने बताया कि सात न्यायिक अधिकारियों, जिनमें तीन महिला अधिकारी भी शामिल थीं, को घंटों तक बिना किसी सुरक्षा घेरे के असुरक्षित छोड़ दिया गया। इस दौरान उन्हें बुनियादी सुविधाएं जैसे भोजन और पानी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। कोर्ट ने इसे राज्य की ओर से "बेहद गंभीर लापरवाही" और अधिकारियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है।

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प्रशासनिक विफलता पर कोर्ट की कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रशासन की तैयारी और खुफिया तंत्र पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब अधिकारियों की आवाजाही या स्थिति की जानकारी पहले से थी, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अदालत ने इसे प्रशासन की बड़ी विफलता बताया और कहा कि न्यायिक अधिकारियों को इस तरह भीड़ या अराजक तत्वों के बीच असुरक्षित छोड़ना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है।

शीर्ष अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा प्रशासनिक हंटर चलाया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव (Chief Secretary), गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों से पूछा गया है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और इसके लिए जवाबदेही किसकी तय की जानी चाहिए।

चुनाव आयोग को केंद्रीय बल तैनात करने के निर्देश

चूंकि राज्य में चुनाव प्रक्रिया या उससे जुड़ी गतिविधियां सक्रिय हैं, इसलिए कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि:

  • न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए।
  • जांच या अदालती प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की बाहरी रुकावट नहीं आनी चाहिए।
  • अधिकारी बिना किसी डर या दबाव के अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा कर सकें।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और भविष्य की रणनीति

अदालत ने प्रभावित इलाकों में तुरंत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने को कहा है। जरूरत पड़ने पर आम लोगों की आवाजाही को सीमित करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई और अप्रिय घटना न घटे। साथ ही, कोर्ट ने सभी न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा का तुरंत आकलन (Security Assessment) करने का आदेश दिया है।

अगली सुनवाई में संबंधित सभी बड़े अधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से पेश होकर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले की तह तक जाएगा और भविष्य के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी कर सकता है।

With AI Inputs

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