मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- पोस्टर, बैनर में नहीं लगनी चाहिए जिंदा लोगों की तस्वीर
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायधीश एस वैद्यनाथन की खंडपीठ ने राज्य सरकार को बैनर, साइन्सबोर्ड, फ्लेक्स और अन्य होर्डिंग्स को बैन करने का आदेश दिया है, जिसमें जिंदा लोगों की तस्वीर लगी हो। अदालत कोर्ट कहा, अगर प्रशासन की ओर से बैनर, फ्लेक्स बोर्ड, साइनबोर्ड आदि लगाने की आज्ञा दी जाती है तो यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन पर किसी जीवित व्यक्ति की तस्वीर का इस्तेमाल ना हो। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को दिए निर्देश में कहा है कि दीवारों पर अनावश्यक चित्रकारी की जांच करके राज्य के सभी वार्डों में स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जाए। बी तिरूलोचना कुमारी की एक याचिका पर निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन ने उपरोक्त निर्देश दिए। कुमारी ने अपनी याचिका में कहा था कि प्रशासन को इस बात के निर्देश दिए जाएं कि उनके घर के सामने लगाए गए बैनर हटाए जाएं।
जस्टिस वैद्यनाथन ने इस दौरान सभी की दलीलें सुनीं और निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्देश दिया कि अगर पार्टी के बैनर और पार्टी झंड़े नहीं हटाए गए है, तो उन्हें तुरंत हटाया जाए। वैद्यनाथन ने कहा कि निश्चित किया जाए कि भविष्य में लोगों के घरों के सामने कोई पोस्टर बैनर ना लगे।