शशिकला के पति की बढ़ी मुश्किलें, मद्रास हाईकोर्ट ने बरकरार रखी 2 साल की सजा
चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत की ओर से शशिकला के पति को दी गई सजा को बरकरार रखा है। साल 2010 में दी गई ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) की पूर्व महासचिव शशिकला के पति एम नटराजन की 2 साल की सजा को बरकरार रखा। नटराजन और तीन अन्य लोगों की अपील खारिज करते हुए न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले में सीबीआई ने, नटराजन और भास्करन ने 1994 में एक योगेश बालकृष्णन और इंडियन ओवरसीज बैंक के तत्कालीन प्रबंधक सुचरिता सुंदरराजन की मदद से ब्रिटेन की नई लेक्सस कार का आयात किया था। चारों ने कर चोरी करते हुए कहा कि यह सेंकेंड हैंड कार है जो साल 1993 में खरीदी गई थी। हालांकि चारों को कस्टम ने पकड़ा था, जिनके मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था। मुकदमे के अंत में, सभी चार को अदालत ने दोषी ठहराया था, उन्हें 2010 में दो साल की सजा सुनाई गई थी।













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