LTC घोटाला: CBI कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद अजय साहनी समेत 3 को ठहराया दोषी
नई दिल्ली, 29 अगस्त: एलटीसी घोटाला मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में पूरी हो गई है। जिसके बाद सोमवार को कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद अजय कुमार साहनी (वर्तमान में RJD विधायक) को दोषी ठहराया। इसके अलावा दो अन्य आरोपियों को भी कोर्ट ने दोषी पाया। अब सजा के प्वाइंट पर बहस के लिए 31 अगस्त 2022 की तारीख तय की गई है।
दरअसल जब साहनी राज्यसभा के सांसद थे, तब उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने बिना कोई यात्रा किए 'यात्रा और महंगाई भत्ता' लिया। साथ ही उसको साबित करने के लिए फर्जी ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास का इस्तेमाल किया। इस तरह से उन्होंने राज्यसभा सचिवालय के साथ 23.71 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने 31 अक्टूबर 2013 को इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें अब वो दोषी ठहराए गए हैं।
इन
पर
भी
था
आरोप
सीबीआई
ने
अवकाश
एवं
यात्रा
भत्ता
घोटाला
मामले
में
अनूप
सिंह
पवार,
एन
एस
नैय्यर,
अरविंद
तिवारी
को
भी
आरोपी
बनाया
था।
साथ
ही
सीबीआई
ने
इस
मामले
में
पीएमएलए,
धोखाधड़ी,
सरकारी
पद
के
दुरपयोग
के
तहत
मामला
दर्ज
किया
था।
पहले
इस
केस
का
फैसला
4
अगस्त
को
आने
वाला
था,
लेकिन
किन्हीं
कारणों
से
29
अगस्त
को
तारीख
पड़ी
और
पूर्व
सांसद
दोषी
ठहराए
गए।
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