देशभर में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने देशव्यापी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इस दिशा में गृह मंत्रालय की ओर से एक गाइडलाइन भी जारी की गई है जिसमें लॉकडाउन के चौथे चरण में मिलने वाली छूट के बारे में जानकारी दी गई है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, भारत में अब तक कुल 90,927 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 2872 लोगों की मौत हो चुकी है।
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होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है
गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए COVID19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किया है। केंद्र सरकार के नए गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी। सामान्य हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी। इसके अलावा चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है।
Ministry of Home Affairs (MHA) issues guidelines on measures to be taken by Ministries/Departments of Government of India, State Governments/UT Governments & State/UT authorities for containment of COVID19. #LockDown4 will remain in effect till 31st May 2020. pic.twitter.com/10WnwnWfte
— ANI (@ANI) May 17, 2020
राज्य तय करेंगे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन
गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साझा मापदंडों के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा तय की जाएंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इस बार क्षेत्रों को तीन जोन में बांटने के अलावा पांच जोन निर्धारित किए हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना कानून का उल्लंघन होगा इसलिए धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे।
हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में कड़ाई जारी
लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने हॉटस्पॉट इलाकों में छूट नहीं दी है। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में कड़ाई से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। देशभर के रेड जोन इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।
आरोग्य सेतु ऐप फोन में अनिवार्य
गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो। खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी। इसके अलावा सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे।
पिछले लॉकडाउन से किस प्रकार है अलग
गौरतलब है कि लॉकडाउन के बढ़ा कर 31 मई तक कर दिया गया है। पीएम मोदी ने चौथे चरण को लेकर सोमवार को ही देश की जनता को संकेत दे दिया था। लॉकडाउन का चौथा चरण कई मामलों में पहले से अलग है। इस बार लॉकडाउन के साथ गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए कर्फ्य भी लगाया गया है। 31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्य जारी रहेगा। इस बार के लॉकडाउन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलने की छूट दी गई है।
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