आरुषि हेमराज हत्याकांड LIVE: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरुषि के माता-पिता बरी किए गए
नोएडा के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला कुछ ही देर में आने वाला है। गौरतलब है कि बीते महीने 7 सितंबर को बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इलाहाबाद। नोएडा के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया है। कोर्ट ने तलवार दंपत्ति की अर्जी को स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आरुषि के माता-पिता जेल से बरी हो जाएंगे। उनकी उम्रकैद की सजा भी रद्द कर दी गई है। अभी डासना जेल में तलवार दंपत्ति बंद हैं। गौरतलब है कि बीते महीने 7 सितंबर को बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस की सुनवाई जनवरी में ही पूरी हो गई थी लेकिन तलवार दंपत्ति की तरफ से दोबारा से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने दुबारा सुनवाई करते हुए सीबीआई से कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था। उस स्पष्टीकरण के आधार पर ही सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर कोर्ट ने अब फैसला सुनाते हुए सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए तलवार दंपत्ति को बरी करने का आदेश दिया है।
नोएडा में साल 2008 के दौरान 14 साल की आरुषि और उसके घरेलू नौकर हेमराज की हत्या हुई थी। मामले की जांच सीबीआई को मिली तो इस हत्याकांड में सनसनी खेज खुलासा हुआ । आरूषि के माता पिता डा. राजेश और नुपुर तलवार ही आरोपी बने । गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने सुनवाई शुरू की और आरुषि व हेमराज की हत्या में तलवार दंपत्ति को दोषी पाया। जस्टिस श्याम लाल की अदालत ने नवंबर 2013 में डॉ. राजेश तलवार और डॉ. नूपुर तलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई । फैसला सुनाये जाने के बाद तलवार दंपति को गाजियाबाद की डासना जिला जेल ले जाया गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद तलवार दंपत्ति को राहत दी गई है और जल्द ही वो जेल से बरी हो जाएंगे।
इस मामले में सबूतों को मिटाने के लिए तलवार दंपति को पांच वर्ष की अतिरिक्त सजा व गलत सूचना देने के लिए उन्होंने राजेश तलवार को एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई थी। इसी मामले में सजा के विरुद्ध तलवार दंपत्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की ।जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति बीके नारायण तथा न्यायमूर्ति एके मिश्र की खंडपीठ करने लगी। महीनों चली लम्बी जिरह के बाद हाईकोर्ट ने बीते जनवरी माह में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन फैसला सुनाने से पहले ही एक और अपील तलवार दंपत्ति ने सीबीआई के सबूतों को लेकर दाखिल कर दी थी। जिसके बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि मर्डर केस में तलवार दंपत्ति को राहत देते हुए, उन्हें बरी कर दिया है।