राष्ट्रीय गान बजने के दौरान खड़े होने से इनको मिल सकती है छूट
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय को निर्देश देते हुए कहा है कि कि सूची में किसी भी अन्य विकलांग श्रेणी को शामिल किया जाए या नहीं, इस बारे में अंतिम रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।
नई दिल्ली। सिनेमाहॉल में राष्ट्रीय गीत जब बज रहा हो, उस समय दस कैटेगरी के लोगों को है खड़े होने से छूट मिल सकती है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक दिव्यांगो की कुछ कैटेगरी को इस नियम से छूट दी गई है।सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान के वक्त सम्मान में खड़े होने के आदेश में संशोधन करते हुए ऑटिज्म, सेरीब्रल डिसेबिलिटी, पार्किंसन बीमारी, कुष्ठ रोगी, मांस पेशियों के रोग से पीड़ित लोगों को छूट दी थी। इस कैटेगरी में जिन लोगों को रखा गया है उसमे दिन की अंधापन,बहरे लोग, लोकोमोटिव विकलांगता मल्टीपल स्केलेरोसिस और बौद्धिक विकलांगता वाले लोग भी शामिल हैं।

गृह मंत्रालय अब इन 10 विकलांग श्रेणियों को पहले सबमिशन के दायरे से छूट देने के लिए एक परिपत्र जारी करने जा रहा हैं। गृह मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रहा है कि इस लिस्ट में कुछ और विक्लांग श्रेणियों को शामिल किया जा सकता है या नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होनी है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान से जुड़े एक अहम आदेश में कहा था कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान जरूर बजेगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि राष्ट्रगान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा, तथा सिनेमाघर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना होगा।












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